महिलाओं के लिए योजनाएं

          बाल विवाह निवारण के लिए याेजनाएं
  • धनलक्ष्मी याेजना
 

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य माता-पिता को एक आकर्षक बीमा कवर की पेशकश के साथ बाल विवाह काे राेकना है इसके साथ माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ बालिकाओं के चिकित्सा खर्चों काे प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य   काे एक दायित्व के रुप में न मानते हुए एक बालिका के जीवन को महत्व देना है। 

लाभ

8 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी और योजना के अंतर्गत पंजीकृत एवं सरकार द्वारा सभी बालिकाओं को  ५,000 रुपये  की प्रारंभिक नकद प्रोत्साहन राशि दी गई। बाल विवाह निवारण के लिए , इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को  बालिका की आयु  18  वर्ष की आयु हाेने पर एवं लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई हाे ऐसे लड़कियाें के  माता-पिता काे 1 लाख रुपये के बीमा कवर की पेशकश की जाती है।   

पात्रता

8 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी वे सभी बालिकाएँ इस योजना के लिए पात्र थीं।  चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी बालिकाएँ इस याेजना के लिए पात्रधारी थीं। 

आवेदन कैसे करें



संपर्क करें

महिला एवं बाल विकास निदेशालय।


मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना


उद्देश्य

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

पात्रता

कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों।

लाभ

कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 48,000/-कन्या के खाते में जमा कराये जाते है एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये रूपये 3,000/- कुल रूपये 51,000/-हजार दिये जाने का प्रावधान है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र - मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी


शगुन स्कीम आशीर्वाद


उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य में बाल विवाह के प्रतिशत को कम करने में सहायता करना है।

लाभ

राज्य के  निम्न आय अर्जन वाले परिवाराें की बेटियाें काे विवाह के समय 15,000 से 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

पात्रता

आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होना चाहिए।


                       महिला सशक्तिकरण की योजनाएं

  पीड़िता पुनर्वास योजना

उद्देश्य

इस योजना में पीड़ित को उपचार, आवास, नष्ट हुई फसल, शिक्षा, आय सृजन गतिविधियों और शारीरिक प्रताड़ना(बलात्कार) जैसे मामलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। 

लाभ

मुआवजे की अधिकतम राशि 10,000 रुपये है। फिर भी, कुछ पात्रता वाले मामलों में, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधिकारियों की समिति  दी जाने वाली राशि पर निर्णय करेगी।

पात्रता

आवेदक केरल का मूल निवासी होना चाहिए और उसे ग्राम अधिकारी से आय का प्रमाण पत्र बनवाना जरुरी है।

आवेदन कैसे करें

आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास किया जाना चाहिए।

संपर्क करें

राज्य का सामाजिक न्याय विभाग

 

भामाशाह याेजना

उद्देश्य

राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना की शुरूआत की। योजना में महिला को परिवार की मुखिया बनाकर परिवार के बैंक खाते उनके नाम पर खोले गये हैं। परिवार को मिलने वाले सभी सरकारी नकद लाभ सरकार सीधा इसी खाते में दे रही है। 

लाभ

एक परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे नरेगा, मातृत्व लाभ, खाद्य संप्रदाय (राशन), पेंशन, छात्रवृत्ति, मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए स्वास्थ्य कार्ड, उद्यमियों के लिए ऋण, आदि भामाशाह कार्ड होने से सभी नकद लाभ मिलते हैं। परिवार के बैंक खाते को आमतौर पर पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रमुख के रूप में महिला के नाम से ही खोला जाता है।

पात्रता

  • राजस्थान राज्य का निवासी हो
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, छात्रा का सरकारी स्कूल और कॉलेज में दाखिला हाेना चाहिए।

संपर्क करें

भामाशाह कार्ड के लिए राजस्थान सरकर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या  निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।


माता यशोदा गौरव निधि

उद्देश्य

यह याेजना 1975 में भारत सरकार द्वारा बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। भारतीय गांवों में  विशिष्ट आंगनवाड़ी केंद्र बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता(AWW) और आंगनवाड़ी सहायकाें( AWH )के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है।

लाभ

यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हाे जाती है ताे बीमाधारक के नामित व्यक्ति को  50,000 रु. की राशि प्राप्त होती है या जमा हुई धनराशि पर निर्धारित ब्याज दराें के अनुसार राशि प्राप्त हाेती है।  

पात्रता

सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) और आंगनवाड़ी सहायकों (AWH) के लिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदक महिला और बाल विकास के निकटतम विभाग में जाकर आवेदन पत्र एकत्र कर सकते हैं और जिसे दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आवेदन करना हाेता है ।

संपर्क करें

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग

आवेदन पत्र

आवेदक राज्य के जिलाें में स्थित महिला और बाल विकास के निकटतम विभाग में जाकर आवेदन पत्र एकत्र कर सकते हैं और आवदेन पत्र दस्तावेजाें के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।


  

महिला स्वास्थ्य से जुड़ी याेजनाएं

कस्तूरबा पोषण सहाय योजना

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य कस्तूरबा पोषण सहाय  योजना का आकलन करना था। इसके विशिष्ट उद्देश्य थे (i) कस्तूरबा पोषण सहाय योजना के लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करना। (ii) केपीएसवाई लाभार्थियों को प्रदान किए गए धन के व्यय / उपयोग का आकलन करना। (iii) कस्तूरबा पोषण सहाय योजना के बारे में लाभार्थियों की जागरूकता और ज्ञान का आकलन करना।

लाभ

गर्भावस्था के दौरान सभी बीपीएल परिवार की माताओं पर्याप्त पोषण की सुविधा के लिए 6000 रुपये नकद सहायता। 

पात्रता

मां योजना (बीपीएल परिवारों के लिए) की सफलता के आधार पर, इस योजना का विस्तार प्रति वर्ष 1.20 लाख से कम आय वाले सभी परिवारों की महिलाओं और उनके बच्चों (21 वर्ष से कम उम्र) के लिए किया गया है। 

आवेदन कैसे करें

सरकारी संस्था या चिरंजीवी योजना सुविधा।

संपर्क करें

महिला और बाल विकास विभाग।


सार्वभौमिक महिला हेल्पलाइन(फोन सहायता) योजना


उद्देश्य

सार्वभौमिक महिला  हेल्पलाइन(फोन सहायता) योजना का उद्देश्य रेफरल(निर्देशपरक) माध्यम से होने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करना(उपयुक्त प्राधिकरण जैसे पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल से उन्हें जोड़ना) और देश भर में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में एक समान नंबर के माध्यम से जानकारी देना है।

लाभ

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और सूचना की उपलब्धता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करना। स्थानीय क्षेत्र के किसी विशेष स्थान पर रहने वाली या कार्यरत, हिंसा से प्रभावित महिला को उनके सुविधाजनक स्थान पर उचित सहायता सेवा, सरकारी योजना और कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।

पात्रता

किसी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हिंसा का सामना कर रहीं व महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों या योजनाओं के बारे में जानकारी चाहने वाली महिला या लड़की।

आवेदन कैसे करें

निकट के सार्वभौमिक महिला फोन सहायता (हेल्पलाइन) योजना के लिए उपलब्ध अस्पताल में संपर्क करना

संपर्क करें

हिंसा, आपदा या परेशानी से प्रभावित महिला महिला फोन सहायता (हेल्पलाइन) दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन-लैंडलाईन, मोबाइल फोन कॉल, ईमेल, वेब पेज, फेसबुक, ट्विटर, माईगव आदि के माध्यम से सुलभ होगी। 

आवेदन पत्र

निकट के सार्वभौमिक महिला फोन सहायता(हेल्पलाइन) योजना के लिए उपलब्ध अस्पताल


राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)


उद्देश्य

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी, 2014 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारत के सभी किशोरों को उनके स्वास्थ्य और सेहत के बारे में सूचित करके और जिम्मेदारी से निर्णय लेने के योग्य बनाकर उनकी क्षमताओं का उपयोग करने के काबिल बनाना है और इसके लिए उनकी जरुरत वाली सेवाओं और सहायता को उन तक पहुंचाना है। 

लाभ

पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि, चोट और हिंसा को रोकना, गलत पदार्थ के दुरुपयोग का नियंत्रित करना।

पात्रता

इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, शहरी और ग्रामीण; स्कूल और स्कूल में नहीं पढ़ने वाले; विवाहित और अविवाहित किशोर।

आवेदन कैसे करें

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK) आवेदन पत्र

संपर्क करें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आवेदन पत्र

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)  आवेदन पत्र


चिरंजीवी योजना


उद्देश्य

यह एक प्रकार की अग्रणी सार्वजनिक-निजी भागीदारी थी। सरकार ने सरल मानदंडों का पालन करते हुए निजी प्रसूतिविज्ञानियों का चयन कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को प्रसव देखभाल प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया। 

लाभ

मुफ्त भोजन और दवाओं केस साथ महिलाओं को परिवार के सदस्य़ों के साथ प्रसव के बाद परिवहन लागत के रुप में 50 रुपये मिलने वाले लाभों में शामिल हैं।              

पात्रता

वे गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल परिवार) और ऐसे एपीएल एसटी परिवार जो आयकर के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। 

आवेदन कैसे करें

सरकारी संस्था या चिरंजीवी योजना सुविधा।

संपर्क करें

महिला और बाल विकास विभाग।

आवेदन पत्र

सरकारी संस्था या चिरंजीवी योजना सुविधा।


जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)


उद्देश्य

इस योजना से अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग  करने वाली 1.2 कराेड़  से अधिक गर्भवती महिलाओं के लाभान्वित होने का अनुमान है। इसके अलावा यह उन लोगों को प्रेरित करेगा जो संस्थागत प्रसव के विकल्प चुनाव के द्वारा अपने घरों में डिलीवरी करवाते  हैं।

लाभ

नि: शुल्क और नगदरहित डिलीवरी, फ्री सी-सेक्शन, सामान्य प्रसव के मामले में 3 दिन और सीजेरियन सेक्शन के मामले में 7 दिन- स्वास्थ्य संस्थान में रहने के दौरान मुफ्त आहार मिलता है। 

पात्रता

यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव और सीजेरियन ऑपरेशन और बीमार नवजात (जन्म के 30 दिन बाद तक) सहित गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से मुफ्त और नगदरहित सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है।

आवेदन कैसे करें

सरकारी संस्था या चिरंजीवी योजना सुविधा।

किससे संपर्क करें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आवेदन पत्र

सरकारी संस्था या चिरंजीवी योजना सुविधा।